महासमुंद. कटहल के नीचे 11 क्विंटल गांजा छुपाकर ले जा रहे दो व्यक्तियों को आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (।।) (ग) के तहत प्रत्येक को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास व 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार कंट्रोल रूम महासमुंद से कोमाखान थाना को 14 जून 21 को संदिग्ध वाहनों की जांच का निर्देश मिला था। निर्देश पर थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ एनएच 353 पर स्थित फारेस्ट नाका टेमरी में वाहन चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान टाटा ट्रक क्रमांक यूपी 81 सीटी 3412 आया, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो चालक ने अपना नाम देवेंद्र सिंह पिता रमेश चंद सिंह अलीगढ़ के ग्राम हीरापुर बताया।
कंडक्टर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गुडडू सिंह पिता बलबीर सिंह अलीगढ़ ग्राम बाढ़ौन बताया। वाहन में क्या है पूछने पर कटहल होने की जानकारी दी। पुलिस को शक होने पर वाहन चेक कराने के लिए ड्रायवर से कहा। इस पर वह हड़बड़ा गया, जिससे शंका हुई। वाहन की तलाशी लेने पर पीछे डाला में कटहल के नीचे 110 पैकेट में 11 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।