महासमुंद. ग्राम भोरिंग से जोबा मार्ग पर तेज रफ्तार दो बाइकों के बीच भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। तुमगांव थाने में अलग-अलग मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस द्वारा थाना तुमगांव के मर्ग क्र 73/25 धारा 194 बीएनएसएस की जांच की गई, जांच के दौरान गवाहों के कथन, घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि मृतक लखन लाल पिता झलक राम साहू (39 साल) मोरधा थाना सिटी कोतवाली महासमुंद जिला महासमुंद 21 दिसंबर को अपने मोटर सायकल सीजी 06 जीएच 2797 से अपने परिवार को ससुराल भोरिंग में छोड़कर दशगात्र कार्यक्रम में अकेले रानीसागर जा रहा था। ग्राम भोरिंग जोबा रोड के बीच दोपहर करीबन 1 बजे जोबा की ओर से आ रहे बाइक क्रमांक सीजी 04 पीआर 9927 के चालक द्वारा अपनी बाइक को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से लाकर एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट से लखनलाल साहू के सिर, चेहरे, हाथ, पैर में गंभीर चोट लगा था, जिसे डायल 112 वाहन के माध्यम से सीएचसी तुमगांव लाया गया, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद मौत हो जाना बताया। जांच के बाद आरोपी वाहन चालक मृतक शिवकुमार जगत के विरूद्ध धारा 106(1) बीएनएस, 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा इसी घटना को लेकर दूसरे पक्ष के थाना तुमगांव के मर्ग क्र 74/25 धारा 194 बीएनएसएस की जांच की गई। जांच के दौरान गवाहों के कथन, घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि मृतक शिवकुमार जगत पिता बहुर सिंग (35 साल) संत रविदास गार्डन के पास नयापारा थाना सिटी कोतवाली महासमुंद 21 दिसंबर को मोटर सायकल यामाहा आर 15 क्रमांक सीजी 04 पीआर 9927 से अपने दोस्त सदानंद नेताम के साथ बलौदाबाजार से महासमुंद आ रहा था। ग्राम जोबा भोरिंग रोड के मध्य दोपहर करीबन 1 बजे भोरिंग की ओर जा रहे पैशन प्रो क्रमांक सीजी 06 जीएच 2797 के चालक लखन लाल साहू द्वारा अपनी बाइक को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए सामने से लाकर एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट से मृतक वाहन चालक शिव कुमार जगत के सिर, चेहरे में एवं उसके साथी सदानंद नेताम के सिर, आंख में गंभीर चोट लगी, जिन्हें डायल 112 वाहन के माध्यम से सीएचसी तुमगांव लाया गया। जहां डॉक्टर ने शिवकुमार जगत को चेक करने पर मृत होना बताया तथा घायल सदानंद नेताम को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल महासमुंद रेफर किया गया। बाद में उचित इलाज हेतु जिला अस्पताल महासमुंद से रेफर करने पर रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में आरोपी वाहन चालक मृतक लखन लाल साहू के विरूद्ध धारा 281, 125(ए), 106(1) बीएनएस, 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
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