राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम: महासमुंद में 33 दुकानों पर चालानी कार्रवाई, संयुक्त टीम का सख्त अभियान

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महासमुंद. जिले में तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय और उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत सख्त प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। अभियान में जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर का विशेष सहयोग रहा।

संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा जिला चिकित्सालय खरोरा के आसपास स्थित तंबाकू विक्रय केंद्रों के साथ-साथ पिटियाझर और कुम्हारपारा क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के समीप स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई दुकानदार कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर चालान काटे। औषधि निरीक्षक प्रियंका दीवान द्वारा

  • धारा 04 – सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध,
  • धारा 06(अ) – नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध,
  • धारा 06(ब) – शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू विक्रय पर प्रतिबंध

के अंतर्गत कुल 33 चालानी कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग से आरक्षक हेमलाल निषाद का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। अधिकारियों ने दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों की जानकारी देते हुए भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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