दो पक्षों के बीच मारपीट, सरायपाली थाने में अपराध दर्ज

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महासमुंद. वीरेंद्र नगर महलपारा में रहने वाले दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में सरायपाली थाने में जुर्म दर्ज किया गया है। पहले पक्ष के प्रदीप कुमार दास ने बताया कि17 सितंबर के लगभग 1:30 बजे घर के बाहर में गाली गलौज सुनकर बाहर निकला और देखा कि मोहल्ला का राजू यादव मेरी भाभी काजल दास को गाली गलौज कर रहा था। जब उससे गाली गलौज करने का कारण पूछा तो आरोपी राजू यादव ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद आरोपी राजू अपने घर गया और अपने भाई अज्जू यादव के साथ आया, इस दौरान अज्जू ने रापा से उसके सिर पर मार दिया। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।

वहीं दूसरे पक्ष के राजू यादव ने बताया कि 17 सितंबर को दोपहर 01:30 बजे मोहल्ले के तालाब गया था। पास में प्रदीप दास भी खड़ा हुआ था। जब प्रार्थी मुंह धो रहा था, तभी प्रदीप के उपर पानी छिंटक गया, इसी बात को लेकर आरोपी ने गाली गलौज कर अपने हाथ में पहने चूड़ा से सिर में मारपीट किया और अपने घर चला गया, वहां से एक टंगिया लेकर आया और बोला कि आज तुझे जान से मार दूंगा कहते हुये टंगिया से सिर एवं बायें कंधा में मार दिया। जब बड़ा भाई अज्जू यादव बीच बचाव करने आया तो उसके सिर में आरोपी प्रदीप यादव ने टंगिया से मार दिया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।