महासमुंद. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह के निर्देश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा दो औद्योगिक केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र शशिकांत सिंह, श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, डीएन पात्र, निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग सिद्धार्थ दुबे उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स राधेश्याम आईल इंडस्ट्रीज सरायपाली में विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में धर्मकांटा नियमानुसार सत्यापित पाया गया, इसकी जांच के लिए पर्याप्त संख्या में बाट रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा जांच में कोई भी कमियां नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच/निरीक्षण किया गया। प्रबंधन द्वारा प्रमुख नियोजक का लाइसेंस एवं ठेकेदार द्वारा भी लाइसेंस नही लिया जाना पाया गया व सूचनाएं प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया तथा ओवर टाईम का रिकॉर्ड रखा जाना नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसी प्रकार विकासखंड सरायपाली अंतर्गत क्लीनमैक्स इनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड केना का निरीक्षण किया गया है। जिसमें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में कोई भी कमियां नहीं पाया गया। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच / निरीक्षण किया गया। जिसमें 01 ठेकेदार द्वारा लाइसेंस नहीं लिया जाना पाया गया व सूचनाएं प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा अन्य रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।
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