पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में निरूद्ध होने पर सहायक शिक्षक निलंबित किए गए

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महासमुन्द.विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला सोनामुंदी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) ज्योतिष कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार उनके विरुद्ध थाना बसना में बीएनएस की धाराओं एवं पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वर्तमान में वे 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध हैं।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के उपनियम (2)(क) के तहत उनकी गिरफ्तारी की तिथि से ही निलंबन आदेश प्रभावी कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में श्री साहू का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बसना नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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