गाजीपुर. गैंगस्टर केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। इस सजा के साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में BJP विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया था। मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद अब उसके भाई अफजाल की सजा का ऐलान होगा। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है.
उत्तर प्रदेश: गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। pic.twitter.com/XmeGcljaTE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023
गौरतलब है कि इस मामले में साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और दोनों के बहनोई एजाजुल हक पर केस दर्ज हुआ था। इस घटना में शामिल एजाजुल हक की मौत हो चुकी है। साथ ही मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था पर तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
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