महासमुंद. सरायपाली के आईसीआईसीआई बैंक में 55 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बैंक के इंचार्ज व रिलेशनशिप मैनेजर ने सरायपाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पुलिस को आईसीआईसी बैंक बस स्टैंड सरायपाली में रिलेशनशिप मैनेजर धर्मेंद्र प्रधान ने एफआईआर में बताया कि बैंक की मैनेजर सौम्या मेहता 11 नवंबर से अवकाश पर हैं और वह बैंक के इंचार्ज है । बैंक में कुमार बोगी भी रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत था, 19 नवंबर को बैंक की तिजोरी को खोलकर उसमें रखे 55 लाख रुपए लेकर भाग गया।
मामले को लेकर पुलिस को बैंक इंचार्ज ने आगे बताया कि आरोपी कुमार बोगी रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर मई 2024 से कार्यरत था। 19 नवंबर को लगभग 4 बजे तक कैश के लेन देन का हिसाब-किताब कर तिजोरी (डिफेंडर) में रख दिया था, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 1,05,26,131 रुपए था। तिजोरी की एक चाबी मेंरे पास तथा दूसरी चाबी सहकर्मी रिलेशनशिप मैनेजर धीरेंद्र प्रधान के पास रहती है। मैने अपनी तिजोरी की चाबी बैग में रख कर उसे अपने टेबल के नीचे में रख दिया था तथा धीरेंद्र प्रधान ने भी अपनी चाबी कैश केबिन के अंदर में रखा था।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
शाम चार बजे तिजोरी को लॉक कर धीरेंद्र प्रधान के साथ सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट लेने चले गए थे, इस दौरान बैंक में आफिस बॉय रिकेश कलेत और कुमार बोगी रूके हुए थे। 20 नवंबर की शाम को करीब 6 बजे फिर कैश को टैली करते समय पता चला कि तिजोरी में रखे 55,00,000 रुपए नहीं हैं ।
इसके बाद जब बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तब पता चला कि 19 नवंबर को करीब 4.30 बजे तिजोरी से कुमार बोगी दो बैग में रुपए को लेकर फरार हो गया है। जब कुमार बोगी को फोन लगाया गया तो उसका मोबाइल बंद मिला। प्रार्थी ने बताया कि आरोपी कुमार बोगी द्वारा रुपए का गबन करने के पहले आफिस बॉय रिकेश कलेत को स्नैक्स लेने बाहर भेजा गया, रिकेश कलेत के नास्ता लेकर आने के बाद भी फिर आरोपी बहाने से चाय लेने बाहर भेज दिया था। चाय लाते ही कुमार बोगी द्वारा चाय और नास्ता न कर इमरजेंसी काम का बहाना बताकर रुपए से भरा दोनों बैग लेकर फरार हो गया।
20 नवंबर को आरोपी ने बैंक के ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया कि आज से वह बैंक के कर्मचारी तथा अपने परिवार वालों से भी संपर्क में नहीं रहेगा। पुलिस ने मामले में आरोपी कुमार बोगी पिता जगन्नाधम (38 साल) राम मंदिर के पास पेडामारिकी, विजयानगरम आंध्रप्रदेश के खिलाफ धारा 316 (5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।