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सावधान..छत्तीसगढ़ के इस जिले में लागू हुआ धारा 144, पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी

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Section 144

महासमुंद. बीते दिनों छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा में हुए दो समुदायों के बीच विवाद से उपजे तनाव को देखते हुए महासमुंद जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनी रहे और जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव व स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद निलेशकुमार क्षीरसागर ने धारा 144 लागू किए जाने का आदेश दिया है। ट

कलेक्टर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दप्रसं की धारा 144 लगा दी है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेश के अनुसार यह धारा जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र यथा महासमुन्द, तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में भीड़ एवं अवांछित विचरण आदि को प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति समूह पांच या पांच से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होंगे और न ही घुमेंगे। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।

कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी / पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, कर्तव्य के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। यह आदेश महासमुन्द जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र यथा महासमुन्द, तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली सीमा क्षेत्र के लिए प्रभावशील होगा, जो आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

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