किसानों को बड़ी राहत: तीन श्रेणियों के किसान कर सकेंगे अतिरिक्त दिनों में धान बिक्री

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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी प्रक्रिया में एक अहम और राहतभरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश पर राज्य में धान विक्रय के लिए अतिरिक्त दो दिवस की अनुमति दी गई है। अब पात्र किसान 05 और 06 फरवरी 2026 तक अपनी उपज सरकारी खरीदी केंद्रों पर बेच सकेंगे। यह निर्णय उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से तय समय पर धान विक्रय नहीं कर पाए थे।

इन तीन श्रेणियों के किसानों को मिलेगा अतिरिक्त अवधि का लाभ

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तीन प्रकार के किसानों को इस अतिरिक्त अवधि का लाभ मिलेगा।

पहली श्रेणी में वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका सत्यापन समय पर नहीं हो सका।

दूसरी श्रेणी में वे किसान हैं जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के पश्चात आवेदन किया और सत्यापन के बाद उनके पास धान की उपलब्धता पाई गई।

तीसरी श्रेणी में ऐसे किसान शामिल हैं जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी 2026 को टोकन तो मिला था, लेकिन किसी कारणवश वे निर्धारित तिथि पर धान विक्रय नहीं कर सके।

बारदाना और हमाल व्यवस्था के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश

किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के भी निर्देश जारी किए हैं। सभी खरीदी केंद्रों पर बारदाना, हमाल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि अतिरिक्त दिनों में खरीदी प्रक्रिया सुचारु और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके।

सरकार की किसान हितैषी सोच का मजबूत उदाहरण

धान खरीदी की अवधि बढ़ाने का यह फैसला राज्य सरकार की किसान-हितैषी नीति और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी किसान की मेहनत और उपज तकनीकी कारणों या समय की कमी के चलते प्रभावित न हो। यह निर्णय किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनकी उपज के सुरक्षित विक्रय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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