महासमुंद. सोमवार को वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज के शहर आगमन दौरान हुए मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों गुटों की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि रेलवे क्रासिंग के पास रहने वाले ईशाक चौहान ने एफआईआर दर्ज कराई है कि सलीम राज के आगमन पर स्वामी चौक के पास स्वागत हेतु वह, राशिद चौहान, शहनबाज चौहान, ओवैस रजा, वसीम मेमन और भी अन्य समाज के लोग साथ खड़े थे, इसी दौरान सलीम राज के स्वामी चौक में स्वागत के समय आरोपी हाजी जमील चौहान, जाहिद चौहान, जावेद चौहान, नईम खान, युनूस राजवानी और अन्य साथियों द्वारा वहां आकर पूर्व के विवाद को लेकर प्रार्थी और उसके साथियों के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट शुरू कर दिए।
प्रार्थी ने बताया कि इसी बात को लेकर सलीम राज के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने के लिए सर्किट हाउस महासमुंद गए थे, वहां पर भी हाजी जमील चौहान, जाहिद चौहान, जावेद चौहान, नईम खान, युनूस राजवानी अपने साथियों के साथ में आए थे, जिनके पास लाठी, राड, डंडा था और वे लोग हमारी शिकायत करते हो कहकर सर्किट हाउस में फिर हमारे साथ गाली गलौज करते हुये लाठी, राड, डंडे से मारपीट करने लगे, जिससे राशिद चौहान के सिर में चोट आई है, ओवैस रजा के बांये हाथ की कलाई के पास और शहनबाज चौहान के हाथ के पास चोटें आई। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 191(2), 191(3), 296, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
दूसरे पक्ष की रिपोर्ट
वहीं कोतवाली पुलिस ने वार्ड नं 10 नयापारा निवासी नईम खान की रिपोर्ट को लेकर बताया कि सोमवार 30 दिसंबर को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ सलीम राज सर्किट हाउस लभरा पहुंचे थे। इस दौरान चल रही प्रेस वार्ता के दौरान दरवाजा को धक्का मुक्की कर पूर्व सदर मोहम्मद इशाक चौहान अन्य साथियों द्वारा बलपूर्वक सर्किट हाउस में प्रवेश किया और मना करने पर नहीं मानें।
प्रेस वार्ता समाप्त होते ही सर्किट हाउस का गेट बंद करके आरोपी मो इशाक चौहान पिता गफ्फार चौहान, हमीद चौहान पिता नजीन चौहान, जमील चौहान पिता नजीर चौहान, सफीक चौहान पिता नजीर चौहान, राशिद चौहान पिता हमिद चौहान, मुस्तफा चौहान पिता हमीद चौहान, मुजम्मिल खान पिता जलील खान, सदाब चौहान पिता सकील चौहान, शाहनवाज चौहान पिता इशाक चौहान, जफर चौहान पिता इशाक चौहान, सादिक चौहान पिता शकील चौहान द्वारा गाली देकर राड, डंडा, कुर्सी से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डा सलीम राज, नवनियुक्त जामा मस्जिद के कार्यकारी अध्यक्ष हाजी मो जमील चौहान व मो युनुस राजवानी, जावेद चौहान, जाहिद चौहान के साथ एवं अन्य लोगों के साथ मारपीट किया गया।
मारपीट करने से प्रार्थी के जांघ के पास, जावेद चौहान के सिर एवं बांये कान, जमील चौहान के बांये आंख एवं युनुस राजवानी के पीठ में एवं बांये हाथ में चोट लगी है, इसके अलावा गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ 115(2), 191(2), 191(3), 296, 324(4), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।