महासमुंद. कन्वेयर बेल्ट की चपेट आकर घायल हुए युवक के मामले में तुमगांव थाने में करणी कृपा प्लांट प्रबंधन और दो अधिकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
तुमगांव पुलिस ने बताया कि 21 अप्रैल को करणी कृपा पावर प्लांट के अधिभोगी/ निदेशक सुमीत ठाकुर की ओर से कर्मचारी हर्ष कुमार साहू पिता टापलाल साहू के प्लांट के अंदर कार्य करने के दौरान कन्वेयर बेल्ट की चपेट में हाथ, कंधे में चोट लगकर घायल होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था।
इसके बाद पुलिस ने घायल कर्मचारी के रामकृष्ण केयर हास्पिटल रायपुर में इलाज होने पर प्रधान आरक्षक को भेजकर घायल का कथन कराया गया। उसके कथन के बाद सुरक्षा मानकों का पालन न करते उपेक्षापूर्ण कार्य करने से उपहति होना पाए जाने के बाद मामले में दुषवंता नायक (मैनेजर मैकनिकल विभाग), झा (एचओडी मैकनिकल विभाग) और करणी कृपा प्लांट प्रबंधन तुमगांव के खिलाफ धारा 125(ए) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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