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नहर से छोड़े गए पानी से खेत की सिंचाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद, मारपीट

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महासमुंद. ग्राम परसवानी में नहर से छोड़े गए पानी से खेत सिंचाई करने के बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अलग-अलग मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस ने बताया कि परसवानी के राहुल साहू ने रिपोर्ट लिखाई है कि 12 अप्रैल की दोपहर वहअपने नहर के पानी से खेत की सिंचाई कर रहा था, उसी समय गांव का पंच टेमन चंद्राकर ने आकर कहा कि तुम नहर के पानी से सिंचाई क्यों कर रहे हो, नहर के पानी को गांव के तालाब के लिए छोड़ा गया है, कहते हुए गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उस समय तो आपस में सुलह हो गये थे। लेकिन रात्रि 8 बजे वह अपने घर के पास अपनी मां और बहन के साथ बाहर बैठा था, तभी पंच टेमन चंद्राकर अपने घर जा रहा था, जिसे मां लता साहू ने रूकवाकर कहा कि मेरे बेटे राहुल के साथ खेत में मारपीट क्यों किए हो। ऐसा कहने पर गुस्से में आकर आरोपी टेमन चंद्राकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा। जब उसकी मां लता साहू, बहन सेखिन साहू, चाची कविता साहू बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी टेमन चंद्राकर, उसके भाई अनिल चंद्राकर और भतीजे ने गाली गलौज कर मारपीट किया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

दूसरे पक्ष की रिपोर्ट

इसी मामले में दूसरे पक्ष के टेमनलाल चंद्राकर ने रिपोर्ट लिखाई है कि वह परसवानी के वार्ड 13 का पंच है। 12 अप्रैल को 3 बजे करीब नहर से पानी छोड़ा गया था जिसके गांव के तालाब में भराव हेतु गांव के जितेंद्र चंद्राकर, गजेन्द्र साहू, बेनू साहू के साथ ऊपर खार खेत की ओर वह गया था। इसी समय देखा कि गांव का राहुल साहू अपने खेत की सिंचाई करने के लिए नहर को काटा था। जिसे कहा गया कि तालाब के भर जाने के बाद सिंचाई करने कहा गया, लेकिन राहुल साहू ने सिंचाई करूंगा कहते हुए गाली गलौज कर अपने घर चला गया। रात को जब प्रार्थी अपने घर जा रहा था तभी राहुल के घर के पास करीब रात 8 बजे राहुल की मां लता साहू रोककर बोली कि हम लोगों को क्यों नहर का पानी सिंचाई करने नही दे रहे हो। इसी दौरान राहुल साहू ने अपने घर के अन्य लोगों को बुलाकर टेमन चंद्राकर के साथ डंडे से मारपीट करने लगा। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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