महासमुंद. ग्राम खैरा में कार धोने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सिटी कोतवाली महासमुंद में केस दर्ज कराया है।
पहले पक्ष की ममता चंद्राकर पति कन्हैयालाल चंद्राकर निवासी ग्राम खैरा ने बताया कि 7 सितंबर की दोपहर 2 बजे घर के सामने रहने वाला सिद्धू चंद्राकर अपनी कार को हमारे घर के दरवाजा के सामने धो रहा था, तब मैने कहा कि हमारे घर तरफ मिट्टी रेत गंदगी फैला रहे हो थोडा दूर मे ले जाकर गाड़ी धो लो। ऐसा कहने पर आरोपी सिद्धू चंद्राकर मुझे गालियां देते हुए तुम कौन होती है मुझे गाड़ी धोने से मना करने वाली कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर मेरे गले को दबाते हुये जमीन पर पटक कर मारपीट किया। इस मारपीट में आरोपी सिद्धू चंद्राकर के चाचा व बुआ के लड़के ने भी साथ दिया। पुलिस ने मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2)BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
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वहीं दूसरे पक्ष के सिद्धू चंद्राकर पिता राकेश चंद्राकर निवासी वार्ड न0 02 ग्राम खैरा ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट में बताया कि 7 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मै अपने कार को अपने घर के सामने धो रहा था, उसी बीच कन्हैया चंद्राकर उसकी पत्नी ममता चंद्राकर मुझे गालियां देते हुए हमारे घर के सामने ही गाड़ी धोते हो बोलते हुए हाथ मुक्का लात घूंसा से मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2)BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।