महासमुंद. ग्राम गढ़सिवनी में रेत खदान को लेकर चल रही बैठक के दौरान दो पक्षों की बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की अलग-अलग रिपोर्ट पर तुमगांव पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस ने बताया कि ग्रामीण अध्यक्ष व गढ़सिवनी निवासी गैंदलाल पुष्पाकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 3 अप्रैल को करीब 11.30 बजे ग्राम के रेत खदान मामले को लेकर गांव वालों के कहने पर बाजार चौक में ग्रामीण बैठक रखी। बैठक में रेत खदान के बारे में चर्चा चल रही थी कि उसी समय आरोपी अश्वनी सोनकर, रवि सोनकर, पोखन साहू, कृष्ण कुमार साहू, सूरज सोनकर, सूर्यकांत साहू , हरीश साहू, रूपेश साहू, राजेश साहू (खेलू), योगेश साहू, बिट्टू साहू वहां आए और मारपीट शुरू कर दी।
इस दौरान प्रार्थी मेडिकल में जाकर खड़ा था, तब अश्वनी ने हाथ पकड़कर खींचा और सभी लोग मारपीट कने लगे। उसके बाद भी प्रार्थी ने कुछ नहीं कहा और दूसरी जगह जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद फिर आरोपियों द्वारा वीडियो बना रहे हो कहकर मारपीट किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(3), 190, 191(2) बीएनएस के तहत तुमगांव थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
दूसरे पक्ष की रिपोर्ट
इस घटना को लेकर दूसरे पक्ष की ममता सोनकर पति अश्वनी सोनकर की रिपोर्ट पर 9 आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि 3 अप्रैल को 11.30 बजे के बीच रेत खदान के संबंध में बाजार चौक में चर्चा हो रही थी। उसी समय गैंदलाल सोनकर, सतीश सोनकर, कमलेश सोनकर, भगत साहू, महेश सोनकर, सुरेश सोनकर, जयश्री दास, उमा सोनकर, लता गोस्वामी द्वारा एक राय होकर गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देकर मुक्के एवं लाठी से मारपीट किया, और महिलाओं के बाल पकड़कर एवं घसीटकर मारपीट किया। मारपीट के दौरान महिला के पति के बांये आंख में चोट आई है। बीच बचाव करने के दौरान प्रार्थिया एवं पोखन साहू, रवि सोनकर, राजेश उर्फ (खेलू), नेहा सोनकर एवं माधुरी सोनकर के साथ भी मारपीट की गई। मामले को लेकर तुमगांव थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(3),190, 191(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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