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आबकारी उप निरीक्षक से बदसलूकी, हाथापाई, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर कोमाखान थाने में एफआईआर

On: May 23, 2024
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Crime
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महासमुंद. कोमाखान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टोंगोपानी में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करने गए आबकारी उप निरीक्षक के साथ बदसलूकी, हाथापाई और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।

कोमाखान पुलिस को आबकारी उप निरीक्षक विकास बढेन्द्र आबकारी वृत्त बागबाहरा जिला महासमुंद द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत बताया गया कि 22.05.2024 को आबकारी स्टाफ मुकेश कुमार वर्मा आबकारी उप निरीक्षक आबकारी वृत्त महासमुंद शहर जिला महासमुंद, आबकारी आरक्षक देवेश मांझी, महिला नगर सैनिक देवकी ठाकुर के साथ शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 02 7157 से अवैध शराब ऱखने की सूचना के आधार पर ग्राम टोंगोपानी की ओर रवाना हुए थे।

प्रार्थी ने बताया कि ग्राम टोंगोपानी पहुंचकर हिरेश ठाकुर के घर तलाशी ली गई। लेकिन हिरेश ठाकुर के घर तलाशी पश्चात किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य सामग्री बरामद नहीं हुआ। इसके बदा उसके घर से लगे हुए संजय ठाकुर पिता गैंदलाल ठाकुर के घर में भी अवैध शराब रखने की सूचना प्राप्त हुई थी परन्तु उसका घर बंद होने की स्थिति में हिरेश ठाकुर से संजय ठाकुर के विषय मे पूछताछ की गई । जिस पर हिरेश ठाकुर ने बताया गया कि संजय ठाकुर खेत गया हुआ है। जिसकी सूचना हिरेश ठाकुर ने फोन पर संजय ठाकुर को दी। इस दौरान फोन को स्पीकर में रखकर बातचीत की गई, जिसमें संजय ठाकुर द्वारा गालियां और धमकी देकर फोन को रख दिया गया। कुछ समय पश्चात संजय ठाकुर आया और गाली देने लगा। साथ ही मेरे कालर को पकड़ कर हाथापाई करने लगा।

प्रार्थी ने बताया कि इस हाथापाई के दौरान मुझे हाथ में एवं गले में खरोंच आई तथा बांये हाथ के कलाई के नीचे से और गले के नीचे सीने के पास से खून निकला है। वहीं वर्दी के बटन, बांये साईड के दो स्टार वाला फ्लैप को पकड़कर खींचकर तोड़ दिया। इस हाथापाई के दौरान आबकारी स्टाफ द्वारा बीच बचाव किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा सदर धारा 294, 506 B, 332, 353, 186 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

यह भी पढ़ें – महासमुंद जिला : रोजगार सहायक से मारपीट

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