महासमुंद. टोयोटा कार से सवा क्विंटल गांजा तस्करी के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने चार आरोपियों खरियार रोड जोंक निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र सिंह बग्गा पिता परमजीत सिंह, म.प्र जबलपुर जिला के अंतर्गत पनागर निवासी 23 वर्षीय रोहित रजक पिता भोलाराम रजक,ग्राम आधारताल निवासी 24 वर्षीय गौरव दीक्षित पिता सुशील दीक्षित, पनागर निवासी 21 वर्षीय नीरज चौधरी पिता स्व. अशोक चौधरी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (।।) (ग)के अपराध में 15-15 वर्ष की सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 1 लाख 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर प्रत्येक को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।
इसी तरह 25 आयुध अधिनियम के अपराध में प्रत्येक आरोपियों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर प्रत्येक को 1-1 वर्ष समश्र कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अभियोजन के अनुसार खल्लारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 अप्रैल 2023 को उप निरीक्षक अपने स्टाफ के साथ वाहन चेकिंग करने रवाना हुए। इसी दौरान बागबाहरा की ओर से एक स्लेटी रंग की टोयोटा कार क्रमांक सीजी 08 0681 आती हुई दिखाई दी, जिसे रोका गया। उसमें चार व्यक्ति सवार थे। पुलिस को देखकर वाहन चालक वाहन छोड़कर भागने लगा जिसे स्टाफ ने दौड़ाकर पकड़ा। भागने का कारण पूछने पर उसने वाहन में गांजा रखना बताया। गवाहों के समक्ष नाम पता पूछने पर वाहन चालक ने अपना नाम जितेंद्र सिंह, बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने रोहित रजक तथा पीछे बैठे व्यक्तियों ने अपना नाम गौरव दीक्षित, नीरज चौधरी बताया। कार तलाशी के दौरान अलग-अलग कुल 42 पैकेट खाखी रंग के टेप से लिपटा हुआ 125.03 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपियों के जेब से ऑटोमेटिक देशी पिस्टल, 16 नग जिंदा कारतूस व एक फलदार चाकू जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत कोर्ट को प्रकरण सौंपा गया था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।
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