रायपुर. युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12489 पद विज्ञापित किये थे। व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षक के 5772 पदों पर काउंसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य लगातार चल रहा है और लगभग 10 दिन में पूरा हो जायेगा। इन पदों पर बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र है तथा उनकी भर्ती लगातार की जा रही है। सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर नियुक्ति के लिये काउंसिलिंग प्रारंभ जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ शासन व्दारा जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पदों पर भी बीएड को पात्र माना गया था, और उन्हें व्यापम की परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया गया, परन्तु इसी बीच अचानक दिनांक 11 अगस्त को राजस्थान राज्य से संबंधित सिविल अपील क्र 5068/2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र घोषित कर दिया।
इसके तत्काल बाद उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका क्र. डब्ल्यूपीएस 5788/2023 में दिनांक 21 अगस्त को सहायक शिक्षक पद हेतु बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया, परन्तु डीएड एवं डीएलएड की काउंसलिंग पर कोई रोक नही लगाई। न्यायालय के इस आदेश में पालन में डीएड एवं डीएलएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जारी रखी गयी है, जिससे राज्य के युवाओं को शीघ्रता से रोजागार दिया जा सके। बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में महाधिवक्ता से मार्गदर्शन मांगा गया है।
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