महिला की आंखों में मिर्ची छिड़क कर जेवर और नगद रकम लूटने के मामले में दो आरोपियों को 3-3 साल का कठोर कारावास, 10-10 हजार अर्थदंड

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महासमुंद. स्कूटी में जा रही महिला की आंखों में मिर्ची छिड़क कर जेवर लूटने के मामले में आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोमाखान में स्कूटी सवार एक महिला से साढ़े चार लाख रुपए के जेवर और साढ़े तीन हजार रुपए नकदी लूट के अपराध के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने वार्ड 13 मौहाभाठा, थाना नुआपारा ओडिशा निवासी विष्णु डड़सेना (20 साल) तथा गनपत (27 साल) को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में कुछ आरोपी फरार हैं।

अभियोजन के मुताबिक ममता सोनी ने कोमाखान थाना में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह लुकुपाली कोमाखान की रहने वाली है। नर्रा चौक कोमाखान के पास ओम सांई ज्वेलर्स के नाम से उनकी सोने-चांदी की दुकान है। रोजाना दुकान बंद करने के बाद वह पति के साथ सोने, चांदी के जेवर लेकर घर जाती थी। 13 फरवरी 2023 को उसके पति बाहर थे, इसलिए वह अपनी पुत्री के साथ शाम 6 बजे दुकान बंद कर कपड़े के बैग में सोने- चांदी के जेवर लेकर स्कूटी से पुत्री तारिणी के साथ घर लुकूपाली जा रही थी।

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रिपोर्ट में उसने बताया कि रेलवे फाटक बंद होने से 15-20 मिनट उन्हें रूकना पड़ा। फाटक खुलने के बाद आगे बढ़े तो डिपो के पीछे मालधक्का मार्ग पर करीब साढ़े छह बजे दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसकी आंख में मिर्ची पाउडर छिड़का । आंख बंद होने से वह और उसकी बेटी स्कूटी से गिर गए। गिरते समय सामने रखा बैग दोनों व्यक्ति लूटकर भाग निकले। रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भरत सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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