गांजा परिवहन के मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा और अर्थदंड

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महासमुंद. गांजा परिवहन के मामले में दो व्यक्तियों को आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम ढोढरकसा निवासी 23 वर्षीय बसुदेव सांडे पिता चैतू सांडे, 38 वर्षीय अनिल सिदार पिता निरंजन सिदार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(।।) (ख) के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाए जाने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार 7 जनवरी 2019 को सांकरा थाना को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एक लाल-काले रंग के पैशन प्रो मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 06 एफ 0964 में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करते हुए पिथौरा तरफ से बिक्री के लिए बसना की ओर आ रहे है। उक्त सूचना पर घेराबंदी किया गया तथा मोटर साइकिल में दो व्यक्ति आते दिखने पर उसे इशारा देकर रोका गया।

पूछताछ करने पर मोटर साइकिल चालक ने अपना नाम बसुदेव सांडे तथा पीछे थैला लेकर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अनिल सिदार बताया। मोटर साइकिल की तलाशी लेने पर उसमें कुछ नही मिला, लेकिन उनके पास रखे सफेद थैले में खाखी रंग के टेप से लिपटा हुआ साढ़े 4 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की कार्रवाई करते हुए मामला विवेचना उपरांत कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।

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