श्रम विभाग की कार्रवाई—बसना में मजदूर दलाल के खिलाफ एफआईआर

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महासमुंद. जिले में मजदूरों को बिना अनुमति और पंजीकरण के बाहर भेजने की कोशिश करने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने ऐसे दलालों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं, जो ग्रामीण मजदूरों को अधिक मजदूरी का लालच देकर अवैध रूप से अन्य राज्यों में काम कराने ले जाते हैं।
इसी क्रम में 16 नवंबर 2025 को श्रम विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बसना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है।

सूत्रों के अनुसार, समीर खान निवासी बसना द्वारा लगभग 22 मजदूरों को उत्तर प्रदेश में स्थित एक ईंट भट्ठे पर अधिक मजदूरी और अग्रिम धन राशि देने के नाम पर भेजने की तैयारी की जा रही थी। सूचना मिलते ही श्रम विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों से पूछताछ की। पूछताछ में मजदूरों ने अपने नाम अनिल चौहान, भवानी चौहान, रेवशंकर चौहान, रायमोती चौहान, गुरूदयाल कंवर बुटुकवर, निवासी ग्राम उमरिया सरायपाली बताए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अधिक वेतन का झांसा देकर बाहर ले जाया जा रहा था।

कार्रवाई के दौरान श्रम कल्याण निरीक्षक दानेश्वर साहू, सहायक ग्रेड-03 राकेश प्रधान, मुकेश कुमार साहू एवं लेखापाल हिमालय चंद्राकर मौजूद रहे।
श्रम उप निरीक्षक बेलारसन बघेल ने इस मामले में थाना बसना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस एवं पलायन पंजी में नाम दर्ज किए बिना मजदूरों को अन्य राज्यों में भेजना कानूनी अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त दंड का प्रावधान है।
साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के रोजगार या मजदूरी के लिए अधिक लालच में न आएं और श्रम विभाग द्वारा सत्यापित माध्यमों से ही बाहर जाएं।

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