लैंड फॉर जॉब केस: लालू परिवार को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप, ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ

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लैंड फॉर जॉब केस: नई दिल्ली. लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में लालू यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने माना कि मामले में आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जिसके बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी।

कोर्ट का अहम फैसला

सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनकी विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। अदालत के आदेश के बाद अब अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और दस्तावेजी सबूतों को पेश किया जाएगा। इस केस की अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की गई है।

किन धाराओं में तय हुए आरोप

कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। इसके साथ ही उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में भी मुकदमा चलेगा। अदालत ने लालू परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप तय करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों में दम दिखाई देता है।

सीबीआई के आरोप क्या हैं

सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई। यह जमीन उम्मीदवारों या उनके परिजनों से लेकर लालू परिवार और उनके करीबी लोगों के नाम कराई गई। एजेंसी का दावा है कि यह पूरा मामला सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया।

चार्जशीट में कौन-कौन शामिल

सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से पांच की मौत हो चुकी है।

आगे क्या होगा

अब इस मामले में ट्रायल की शुरुआत होगी, जिसमें सीबीआई अपने गवाहों और सबूतों को अदालत के सामने रखेगी। वहीं, सभी आरोपी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए लगातार खारिज करते रहे हैं। आने वाले दिनों में यह केस राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर अहम माना जा रहा है।

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