मर्डर और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

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महासमुंद. डेढ़ सास के मर्डर और पत्नी व सास पर जानलेवा हमला के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने वार्ड नंबर 11 नयापारा महासमुंद निवासी 50 वर्षीय आरोपी नंदकुमार ध्रुव पिता गंगाराम ध्रुव को भादसं की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

इसी तरह जानलेवा हमला के मामले में धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष की सजा व 5-5 सौ रुपए के अर्थदंड से आरोपी को दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6-6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। शेष सजाएं साथ-साथ चलेगी।

अभियोजन के अनुसार प्रार्थी श्रवण यादव ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि वह वार्ड नंबर 11 नयापारा में रहता है। 22 जून 2021 की रात्रि करीब 11 बजे उसकी सास परमा ध्रुव, साली चमेली ध्रुव और उसके दो बच्चे आए और जानकारी दी कि चमेली ध्रुव का पति नंदकुमार शराब पीकर लड़ाई कर रहा है। रात में घर पर रूकेंगे कहने पर उन सभी को घर में रूकने दिया। कुछ देर चर्चा करने के बाद सभी लोग सो गए।

सुबह शोरगुल से उसकी नींद खुली तो वह देखा कि नंदकुमार ध्रुव ने परछी में अपने हाथ में बड़ा चाकू लेकर अपनी पत्नी चमेली ध्रुव के ऊपर हमला किया जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची। बाजू में सास परमा ध्रुव ने भी बीच-बचाव किया तो उस पर जानलेवा हमला किया।

इसी दौरान परमा ध्रुव को बचाने चमेली उर्फ चंपी यादव सामने आई तो उस पर आरोपी ने प्राणघातक हमला कर दिया। चोट लगते ही चमेली जमीन पर गिर गई, इसके बाद गले से चाकू निकालकर आरोपी नंदकुमार वहां से भाग गया। प्रार्थी ने बताया कि अपनी पत्नी चमेली यादव को बचाने के कारण वह आरोपी को पकड़ नहीं पाया। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर 112 की गाड़ी आई और तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने प्रार्थी की पत्नी चमेली यादव को मृत घोषित कर दिया। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया। अभियोजन की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक भरत सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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