शराब की ड्यूटी दरें गतवर्ष अनुसार यथावत : आबकारी विभाग ने स्थिति स्पष्ट की
रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार वर्तमान में केवल देशी / विदेशी शराब एवं बीयर पर ड्यूटी दरें निर्धारित की गई है, जिसमें से अधिकतर शराब की ड्यूटी दरें गतवर्ष अनुसार यथावत् रखी गई है।
चीप रेंज एवं देशी शराब की ड्यूटी दरों में ही आंशिक परिवर्तन किया गया है। शराब के फुटकर विक्रय दरों का निर्धारण शराब की ड्यूटी दर, शराब की खरीदी दर, सीवीडी दर, अधिभार दर एवं अधोसंरचना शुल्क आदि के आधार पर किया जाता है।
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में वर्ष 2026-27 हेतु रेट ऑफर, शराब की खरीदी दर, सीवीडी दर, अधिभार दर एवं अधोसंरचना शुल्क संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः अभी यह कहना सही नहीं होगा कि शराब की फुटकर विक्रय दरों में वृद्धि होगी।
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