मौसम क्रिकेट ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश विदेश राशिफल लाइफ - साइंस आध्यात्मिक अन्य

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

जिले में 4 दिन बंद रहेंगे शराब दुकान, कलेक्टर ने दिए आदेश

On: February 7, 2025
Follow Us:
Collector Office Mahasamund

महासमुंद. नगरपालिकाओं (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के पार्षद पदों के आम/उप निर्वाचन 2025 के दौरान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, मतदान समाप्ति 11 फरवरी 2025 के दो दिन पूर्व अर्थात 9 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक तथा मतगणना दिवस 15 फरवरी 2025 को संपूर्ण दिवस के लिए ’शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। इस दौरान महासमुंद जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली तथा नगर पंचायत तुमगांव, पिथौरा एवं बसना में स्थित देशी/विदेशी/कंपोजिट एवं प्रीमियम मदिरा दुकानों, देशी आहाता, विदेशी आहाता, कंपोजिट अहाता, मद्य भांडागार महासमुंद तथा एफएल-3 रेस्ट्रोरेंट बार, होटल, क्लब आदि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Admin

हम पाठकों को देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। इस वेब पोर्टल में आपको दैनिक समाचार, ऑटो जगत के समाचार, मनोरंजन संबंधी खबर, राशिफल, धर्म-कर्म से जुड़ी पुख्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। babapost.in खबरों में स्वच्छता के नियमों का पालन करता है। इस वेब पोर्टल पर भ्रामक, अपुष्ट, सनसनी फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन नहीं किया जाता है।