महासमुंद. गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस लीलाधर सारथी द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने वाले दो आरोपियों हरिलाल उर्फ हीरालाल राम पिता प्रभुनाथ 35 वर्ष ग्राम सासामुसा, थाना कुचाईकोट जिला भोपालगंज बिहार एवं अतिश कुमार सिंह पिता उमाशंकर सिंह 23 वर्ष वार्ड नं 11 कृपाराय डेरा थाना हरदेव सिंह का डेरा जिला बलिया उप्र को उनके प्रकरण में विचारण पूर्ण कर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए एनडीपीएस की धारा 20 (ख) (1,1) ) (ग) के तहत 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं दो-दो लाख रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि नहीं पटाए जाने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार थाना कोमाखान के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सिद्धेश्वर प्रताप सिंह द्वारा 20 नवंबर 2023 को हमराह स्टाफ के साथ फारेस्ट नाका टेमरी में वाहन चेकिंग हेतु गए थे, तभी सूचना मिली की ट्रक में दो व्यक्ति ओडिशा से अवैध मादक पदार्थ लेकर आने वाले हैं।
मौके पर घेराबंदी कर ट्रक आयसर को संदेह होने पर रोककर तलाशी लेने पर ट्रक के डाला में बंद गोभी के बोरियों के बीच में रखे 52 नग प्लास्टिक के बोरियों में पैक गांजा पाया गया। जिसे पुलिस ने जब्त किया।
आरोपी ट्रक चालक हरिलाल उर्फ हीरालाल 35 वर्ष ग्राम सासामुसा थाना कोचाई कोट जिला गोपालगंज बिहार तथा दूसरा आरोपी आतिश कुमार पिता उमाशंकर सिंह 23 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड नं. 11 कपाराम का डेरा, जिला बलिया उप्र के रहने वाला है। ये दोनों आरोपी ओडिशा से मादक पदार्थ गांजा को उत्तर प्रदेश व बिहार में बेचने ले जा रहे थे।
बरामद मादक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में 1300 किलोग्राम 13 क्विंटल को जब्त कर पुलिस ने लीलाधर सारथी विशेष न्यायाधीश महासमुंद के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें विचारण के बाद फैसला सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।
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