Tuesday, December 10, 2024
HomeChhattisgarhबम्हनी में ड्यूटी के दौरान सब-इंस्पेक्टर से मारपीट, वर्दी फाड़ी, ट्रक से...

बम्हनी में ड्यूटी के दौरान सब-इंस्पेक्टर से मारपीट, वर्दी फाड़ी, ट्रक से कुचलने की धमकी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

महासमुंद. ग्राम बम्हनी के मंदिर में ड्यूटी कर रहे सब-इंस्पेक्टर के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा मारपीट, वर्दी फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर सब-इंस्पेक्टर ने सिटी कोतवाली महासमुंद में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पुलिस को उत्तम कुमार तिवारी पिता स्व. सुरेश तिवारी ने बताया कि मैं चौकी बुंदेली थाना तेदूकोना में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। मेरी ड्यूटी पुलिस अधीक्षक महासमुंद के आदेश क्र पुअ/ महा/ जीवीशा/ कांव/ 896/24 दिनांक 09.08.2024 के परिपालन में शिव भक्त कांवरियों के जलाभिषेक के संबंध में 10 अगस्त की रात 11 बजे से 11 अगस्त की सुबह 6 बजे तक पेट्रोलिंग नम्बर 1 बम्हनी से कलेक्ट्रेट तक लगी थी।

डयूटी दौरान मेरे साथ बुंदेली चौकी का आरक्षक क्र 309 हिवराज कुर्रे एवं मेरे को प्रदाय पेट्रोलिंग वाहन का चालक खेदू राम निषाद थे। जिनके साथ मार्ग यातायात पेट्रोलिंग करते हुये 11 अगस्त के रात करीबन  2.15 बजे ग्राम बम्हनी मे स्थित शिव मंदिर जहां से शिव भक्तों के द्वारा जल उठाया जा रहा था। वहां पर पहुंचा तो एक युवक मंदिर प्रांगण में जो कि सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर आने-जाने वाले लोगों को गालियां दे रहा था।

प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि गाली नहीं देने के संबंध में समझाने पर उक्त व्यक्ति के द्वारा तुम क्या कर लोगे, तुम्हें ट्रक से कुचल कर मार डालूंगा कहा गया, इस पर उसे समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन उक्त युवक के द्वारा आवेश मे आकर वर्दी शर्ट के कालर को पकड़ लिया, जिसे छुडाने का प्रयास करते समय आरोपी ने मुंह से मेरे दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली एवं हथेली को दांत से काट दिया एवं मेरे वर्दी शर्ट को फाड़ दिया और मेरे साथ हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा।

यह भी पढ़ें – खेत से पानी निकालने को लेकर विवाद, किसान से मारपीट

तब मेरे हमराह चल रहे आरक्षक हिवराज कुर्रे एवं वाहन चालक खेदूराम निषाद के द्वारा बीच बचाव कर छुड़ाया गया। उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश कुमार गायकवाड़ पिता कैलाश गायकवाड़ निवासी बम्हनी थाना महासमुंद का होना बताया। कोतवाली पुलिस ने मामले की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 296, 351(3), 118, 121, 221, 132 BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Admin
Adminhttps://www.babapost.in
हम पाठकों को देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। इस वेब पोर्टल में आपको दैनिक समाचार, ऑटो जगत के समाचार, मनोरंजन संबंधी खबर, राशिफल, धर्म-कर्म से जुड़ी पुख्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। babapost.in खबरों में स्वच्छता के नियमों का पालन करता है। इस वेब पोर्टल पर भ्रामक, अपुष्ट, सनसनी फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन नहीं किया जाता है।
RELATED ARTICLES

Most Popular