Tuesday, September 26, 2023

PM Fasal Bima Yojana 2023 | प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के लिए बचे सिर्फ 5 दिन, देर न करें

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PM Fasal Bima Yojana 2023 जगदलपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 31 जुलाई 2023 तक फसल बीमा करवा सकते हैं। इस हेतु जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक निकटतम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंकों तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों में जाकर अपने फसल का फसल बीमा करवा सकते हैं।

उपसंचालक कृषि जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24,2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ और रबी फसल सीजन के लिए फसल बीमा योजना लागू की गयी है। जिसके तहत खरीफ सीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द एवं मूंग फसल शामिल हैं।

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वहीं रबी सीजन के चना, गेहूं सिंचित एवं असिंचित एवं राई और सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है। जिसके लिये खरीफ फसल हेतु बीमित राशि का 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिए बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी हो, प्रीमियम के रूप में वहन किया जाएगा। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। (PM Fasal Bima Yojana 2023)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 3 वर्षों के लिये जिले में चयनित बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को फसल बीमा करने निर्धारित किया गया है। खरीफ फसल हेतु बीमित राशि प्रति हेक्टेयर के मान से निर्धारित है जिसके तहत धान सिंचित के लिए 52 हजार रुपए, धान असिंचित हेतु 44 हजार रुपये, मक्का के लिए 40 हजार रुपए, अरहर हेतु 22 हजार रुपए, उड़द एवं मूंग के लिए 20 हजार रुपये, कोदो हेतु 15 हजार रुपये, कुटकी के लिए 16 हजार रुपए और रागी के लिये 11 हजार रुपए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023)

धान सिंचित, धान असिंचित एवं मक्का फसल हेतु अधिसूचित फसल का रकबा ग्राम के लिए 10 हेक्टेयर और उड़द, मूंग, अरहर, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु अधिसूचित फसल का रकबा राजस्व मंडल के लिए 20 हेक्टेयर निर्धारित की गयी है। उपसंचालक कृषि द्वारा जिले के अधिकाधिक किसानों से निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2023 तक अपनी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा करवाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत लाभान्वित होने का आग्रह किया गया है।

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