रेरा ने बिल्डर को 75.26 लाख रुपए जमा करने के आदेश दिए

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रायपुर. छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता तथा उपभोक्ताओं हितों की रक्षा और विवादो के शीघ्र निपटान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। रेरा प्राधिकरण (RERA Authority) द्वारा ए.के.एस. स्मार्ट सिटी ग्राम पाहंदा जिला-दुर्ग के रहवासियों और आबंटितियों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय करते हुए संप्रर्वतक-बिल्डर ए. के. एस. इंन्फॉटेक को अपने प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार विक्रय के लिए तैयार किये गये ब्रोशर विवरण अनुसार स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाने के कारण रहवासियों के सोसायटी के पक्ष में स्वीमिंग पुल की लागत 25 लाख 17 हजार 400 रूपये तथा क्लब हाउस की लागत 50 लाख 09 हजार कुल 75 लाख 26 हजार 400 रुपए 45 दिन के भीतर फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश पारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष श्रीमती अनिता देवी, श्रीमती स्वाति केसरी और श्री शशिकांत भुआल सभी निवासी ए.के.एस. स्मार्ट सिटी पाहंदा ने अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत मई 2024 में शिकायत प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा ए.के.एस. स्मार्ट सिटी में वर्ष 2019 में प्लॉट क्रय किया गया था जिसमें बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधा जिसमें स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस भी है की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख किया गया था। बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पाटन से दिनांक 07.08.2020 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया परन्तु उनके द्वारा अपने ब्रोशर अनुसार कॉलोनी में स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाया गया है।

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रेरा प्राधिकरण द्वारा इस शिकायत को गंभीरता पूर्वक लेते हुए चार माह के भीतर सुनवाई कर आदेश पारित किया गया, जिसमें रहवासी सोसायटी के पक्ष में कुल 75,26,400 रुपए जमा करने हेतु बिल्डर को निर्देशित किया गया है। Chhattisgarh में रेरा प्राधिकरण के गठन के उपरांत रियल एस्टेट सेक्टर में आंबटितियों और प्रमोटरों के शिकायतों का तत्परता पूर्वक निराकरण के प्रयास किये जा रहे है तथा विवाद शीघ्रता पूर्वक निपटाये जा रहें है। 2370 प्रकरणों का निराकरण अब तक रेरा प्राधिकरण के द्वारा किया जा चुका है।

प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय शुक्ला तथा सदस्य धनंजय देवांगन के द्वारा प्रत्येक सप्ताह सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को शिकायतों के संबंध में संयुक्त सुनवाई की जा रही है। पूर्व में भी प्राधिकरण द्वारा कई प्रकरणों में करते हुए आंबटितियों के पक्ष में यथोचित निर्णय किया गया है। आम नागरिकों को कोई भी भूमि अथवा घर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही खरीदना चाहिए जिससे की उनके हितों की रक्षा हो सके।

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