SIR 2026: छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी तक होगी मतदाता दावों की सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन

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SIR 2026: रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 लगातार जारी है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है।

ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्ति की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान वे मतदाता, जिनका विवरण वर्ष 2003 की SIR मतदाता सूची से मेल नहीं खा सका है या जिनके रिकॉर्ड में अंतर पाया गया है, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO/AERO) द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

नोटिस मिलने पर क्या करना होगा?

नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO के समक्ष अनिवार्य रूप से सुनवाई में उपस्थित होना होगा। प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाए या नहीं।

नो-मैपिंग मतदाताओं की स्थिति

राज्य में कुल 6,40,145 नो-मैपिंग (Unmapped) मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 5,68,804 मतदाताओं के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सभी संबंधित मतदाताओं को तय समयसीमा के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन की सुविधा

  • जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे घोषणा पत्र सहित Form-6 के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए Form-8 का उपयोग किया जा सकता है।
  • किसी नाम पर आपत्ति या नाम विलोपन के लिए Form-7 में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

अब तक राज्य भर में:

  • 19,113 आवेदन (Form-6) नाम जोड़ने हेतु प्राप्त हुए हैं।
  • 384 आवेदन (Form-7) नाम विलोपन के लिए प्राप्त हुए हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • 14 फरवरी 2026: सभी दावों और आपत्तियों की सुनवाई व दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि
  • 21 फरवरी 2026: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

विधानसभा स्तर पर प्राप्त दावों और आपत्तियों की सूची साप्ताहिक रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे सूची का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र नामों के विलोपन में सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी हो सके।

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