नई दिल्ली. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की पूर्व अध्यक्ष माधुबी पुरी बुच के खिलाफ मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके अलावा, इस केस में पांच अन्य लोग भी जांच के दायरे में रखा गया है। बता दें कि कोर्ट का यह आदेश सेबी प्रमुख (SEBI Chief) के तौर पर बिच का कार्यकाल खत्म होने के कुछ दिन बाद आया है।
मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश
मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने शिकायत के आधार पर यह आदेश दिया, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बिच और सेबी अधिकारियों ने स्टॉक मार्केट की अनियमितताओं को सही तरीके से निपटाने में लापरवाही बरती है। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राइम फेसी सबूत हैं, जो नियामक लापरवाही और साजिश का संकेत दे रहे हैं। जज ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है। अदालत ने जांच को मॉनिटर करने का आदेश देते हुए 30 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
द इकानॉमिक टाइम पोर्टल में प्रकाशित खबर के अनुसार कंपनी की लिस्टिंग में धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि सेबी और अन्य सेबी के अधिकारियों की मिलीभगत से यह अनियमितता हुई। इसे लेकर एक मीडिया रिपोर्टर की ओर से की गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि सेबी अधिकारियों ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही बरती है और एक ऐसी कंपनी का लिस्टिंग करने की इजाजत दी, जो मार्केट नियामक के तय किए गए नियमों और मानकों को पूरा नहीं करती थी। जिसके चलते बाजार में हेराफेरी और कॉर्पोरेट फ्रॉड को बढ़ावा मिला।