Saturday, June 10, 2023

IAS टुटेजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही ED

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रायपुर. मनी लांड्रिंग के आरोप में छत्तीसगढ़ के  IAS अफसर अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके चलते ED टुटेजा की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं।

अनिल टुटेजा और यश  टुटेजा की याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दिन अमनउल्लाह  ने सुनवाई करके फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ED की तरफ से की जा रही कार्रवाई को गलत बताया गया।याचिका में अदालत से गुजारिश की गई थी कि ईडी जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है उसमें कोई पुख्ता आधार नहीं है। यानी ED ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। जबकि ईडी नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है, जो नहीं किया गया।

शीर्ष कोर्ट ने फिलहाल टुटेजा की गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मामले में फिर सुनवाई हो सकती है, तब तक ED टुटेजा के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं कर सकती।

वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को हाल ही में अधिकारी अनिल टुटेजा ने एक पत्र लिखा। जिसमें बताया है कि स्वास्थ्य गत कारणों से वे 28 अप्रैल तक अवकाश पर हैं। उनके निवास पर ED की ओर से समन प्राप्त हुआ है और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए जवाब भी दिया गया है। IAS टुटेजा ने बताया है कि उन्होंने ED को पत्र लिखकर दो हफ्ते का समय मांगा था। क्योंकि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जो लंबित है।

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