पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में द केरल स्टोरी बैन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, इन राज्य सरकारों से मांगा जवाब

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Supreme Court On The Kerala Story:  शुक्रवार (12 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने  फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ केस पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा। Court ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार ने राज्य में फिल्म पर रोक लगा दी थी। वहीं तमिलनाडु (Tamilnadu) में भी सिनेमाघरों में इसे नहीं दिखाया जा रहा है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं? लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी।”

CJI का पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल है कि देशभर के अलग-अलग हिस्सों में जब फिल्म चल रही है और पश्चिम बंगाल भी देश का ही हिस्सा है,तो  आप क्यों फिल्म को रोक रहे हैं। CJI ने कहा कि  ये फिल्म अगर दूसरे राज्यों में शांति से चल सकती है तो वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर लोग नहीं देखना चाहते तो ये उनके ऊपर है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने रोक क्यों लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को Notice जारी किया है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी।

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