महासमुंद. बीते महीने शिशुपाल पर्वत के झरने के नीचे चट्टान में अज्ञात महिला का शव मिला था। इस मामले की जांच के बाद बलौदा पुलिस ने प्रथम दृष्टया मृतका के पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस के अनुसार 22 मार्च को सुरेश कुम्हार निवासी अमलीपदर ने सूचना दी थी कि वह पुजारीपाली के अजय बरिहा को खोजने के लिये शिशुपाल पर्वत में झरने के नीचे चट्टान की ओर गए थे। तब वहां झरने के नीचे पत्थर चट्टान में एक अज्ञात महिला का शव दिखाई दिया। जो पीले रंग की कुर्ती व लाल काले रंग की लेगिंग्स पहनी हुई थी।
इसके बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के दौरान पाया कि अज्ञात मृतका उम्र करीबन 20 वर्ष का शव झरने गिरने वाले पत्थर चट्टान पर पेट के बल पड़ा हुआ था । दोनो पैर टूटे हुए, दाहिना हाथ टूटा, सिर में चोट लगी हुई थी। शव करीबन 5-7 दिन पुराना प्रतीत होने पर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पीएम हेतु सीएचएसी सरायपाली भेजा गया था, जहां से डाक्टर ने पीएम के लिए रेफर कर मेडिकल कॉलेज महासमुंद भेजा गया था। महासमुंद से फिर रेफर करने पर मेकाहारा रायपुर ले जा कर डॉक्टरों की टीम द्वारा अज्ञात मृतका के शव का पीएम कराया गया। पीएम कराने उपरांत शव को सरायपाली वापस लाकर मरचुरी में सुरक्षित रखा गया।
इसके बाद 25 मार्च को चतुर्भुज मानिकपुरी पिता शंकरदास मानिकपुरी (31 साल) निवासी बानीपाली थाना सरायपाली के द्वारा अज्ञात मृतका के शव, कपड़े, बांये हाथ की तर्जनी में बने गोदना को देखकर अज्ञात शव की पहचान खीरबाई मानिकपुरी के रूप में किया गया ।
पुलिस ने मर्ग जांच दौरान मृतका खीरबाई के पिता शंकरदास मानिकपुरी पिता कार्तिकदास मानिकपुरी, चतुर्भुज दास मानिकपुरी पिता शंकरदास मानिकपुरी, मां सगना बाई मानिकपुरी पति शंकरदास मानिकपुरी एवं हरिदास मानिकपुरी पिता बालकराम मानिकपुरी से पूछताछ की। जिन्होंने बताया कि करीबन 4 वर्ष पूर्व खीरबाई का विवाह जलपुर के भोजराज मानिकपुरी से हुआ था, विवाह के करीबन 3 साल बाद भोजराज, खीरबाई के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करता था जिसके डर से खीरबाई अपने मायके आ गयी थी। 6 मार्च को खीरबाई अपने मोटर सायकल से काम करने के लिए सरायपाली जाने निकली और बोली कि शाम को मैं अपने पति भोजराज मानिकपुरी के पास जाउंगी और उन्हीं के साथ रहूंगी। शाम तक वापस नहीं आई। मोबाईल भी बंद बता रहा था। इसके बाद 15 मार्च को थाना सरायपाली में खीरबाई की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करी गई है। पूछताछ के दौरान मृतका के परिजनों ने पूर्ण विश्वास जाहिर किया है कि भोजराज मानिकपुरी ही खीरबाई का हत्या कर फेंक दिया होगा।
परिजनों के द्वारा जाहिर किए गए संदेह के आधार पर मृतका के पति भोजराज मानिकपुरी को थाना बुलाकर पूछताछ करने पर उसने अपने कथन में बताया कि शादी होने के करीब 3 साल बाद खीरबाई मेरे से विवाद कर वापस अपने मायके चली गई थी, बीच-बीच में कभी कभार मुझसे फोन पर बात करती थी। वह खीरबाई से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। 7 मार्च को वह सरायपाली अपने व्यक्तिगत काम से सुबह करीब 8 बजे गया था, वहां से काम निपटा कर करीब 10.30 बजे तक वापस अपने गांव जलपुर आ गया था। उसके बाद वह पूरे दिन अपने घर में ही था। खीरबाई से न उसकी मुलाकात हुई और न ही बातचीत हुई है एवं खीरबाई के मृत्यु के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया।
मोबाइल लोकेशन से मिला क्लू
पुलिस ने बताया कि मृतका के मोबाईल के सीडीआर अवलोकन करने पर एक अन्य मोबाइल नंबर से भी लगातार बातचीत होना पाया गया। उक्त मोबाइल नंबर के धारक धरमदास मानिकपुरी पिता नेमीचंद मानिकपुरी (21 साल) जलपुर थाना सरायपाली से पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि जब खीरबाई जलपुर में रहती थी, उसी दौरान उसके एवं खीरबाई के मध्य प्रेम संबंध बन गया था, जिसकी जानकारी उसके पति को होने पर वह खीरबाई के साथ में मारपीट, विवाद, लड़ाई-झगड़ा करता था। इसी डर से खीरबाई वापस अपने मायके बानीपाली आ गई थी। खीरबाई ने महलपारा सरायपाली में किराये का मकान लिया था, जहां वह भी आना जाना करता था। 7 मार्च के करीब 3-4 दिन पूर्व उसके पति भोजराज मानिकपुरी ने काल कर बातचीत किया था, यह बात खीरबाई ने उसे बताई थी कि उसका पति उसे अपने साथ फिर से रखना चाहता है ।7 मार्च को सुबह मुझे यह बताकर निकली कि वह अपने पति से मिलने जा रही है।
पुलिस के अनुसार मृतका खीरबाई के मोबाईल नंबर के सीडीआर का बारीकी से अवलोकन करने पर पता चला कि उसके मोबाईल नंबर पर अंतिम कॉल 7 मार्च को एक अन्य मोबाइल नंबर का सीडीआर एवं कैफ प्राप्त किया गया जो कि मृतका खीरबाई के पति भोजराज मानिकपुरी का ही होना पाया गया। इस दिन भोजराज मानिकपुरी के मोबाईल से 3 बार अलग-अलग समय में कॉल करना एवं अंतिम बार भोजराज मानिकपुरी के मोबाईल नंबर से कॉल करना पाया गया तथा मृतका खीरबाई एवं भोजराज मानिकपुरी दोनों के मोबाइल का टॉवर लोकेशन घटनास्थल शिशुपाल पर्वत के आस-पास का होना पाया गया। वहीं मृतका के पति भोजराज मानिकपुरी के द्वारा दिए गये कथन में पर्याप्त विरोधाभास होने से, परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर संदेही भोजराज मानिकपुरी द्वारा हत्या करना प्रतीत होना पाया गया। जांच के बाद बलौदा थाने में प्रथम दृष्टया संदेही भोजराज मानिकपुरी पिता पंचराम मानिकपुरी (26 साल) निवासी जलपुर थाना सरायपाली के विरूद्ध संदेह के आधार पर धारा 238, 103 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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