महासमुंद. सदस्यों से लोन व रिकवरी की रकम वसूल कर बैंक में जमा नहीं करने वाले दो लोगों के खिलाफ पिथौरा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारत फाइनेंसियल इन्कलूजन लिमिटेड पिथौरा के ब्रांच मैनेजर प्रेम यादव पिता गोविंद राम यादव की रिपोर्ट के आधार मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
ब्रांच मैनेजर ने पुलिस को बताया कि पूर्व में संगम मैनेजर दीपक कुमार चौहान पिता शंकर लाल चौहान निवासी ग्राम गोबर्सिंघा थाना बरमकेला जिला रायगढ़ और ललेश डडसेना पिता विद्याचरण डडसेना निवासी ग्राम बेल्डीह जिला महासमुंद द्वारा सदस्यों से किस्त तथा लोन का बकाया रकम प्राप्त कर लिया गया, लेकिन उक्त रकम को ऑफिस में जमा नहीं किया।
जब प्रार्थी द्वारा फील्ड का दौरा किया, तब कुछ सदस्यों ने जानकारी दी कि उन्होंने पूरा किस्त उपरोक्त कर्मचारियों के पास पहले ही जमा किया है। इस घटना की जानकारी बैंक के उच्चाधिकारियों को दी गई। इसके बाद जांच में आरोपी ललेश डडसेना और दीपक चौहान द्वारा 3,19,034 रुपए की धोखाधड़ी किया जाना पाया गया। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 408, 409, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।