Tuesday, September 26, 2023

इस बार बायोमीट्रिक आधार पर होगी समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी, किसानों के पंजीयन को लेकर गाइडलाइन जारी

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महासमुन्द. छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी करने के लिए किसान पंजीयन के संबंध में गाइडलाइन जारी किए हैं। जिसके अनुसार किसानों का पंजीयन 1 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक कराया जाना है।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीकृत कृषकों को सहकारी समिति द्वारा सॉफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरीफारवर्ड किया जाएगा। किन्तु नवीन पंजीयन एवं पंजीयन में संशोधन के लिए कृषक को आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नम्बर, पासबुक की छायाप्रति आदि संबंधित सहकारी समिति में जमा करना होगा, जहां दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन पश्चात सहकारी समिति द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा पंजीयन में संशोधन हेतु 30 सितम्बर 2023 तक संबंधित सहकारी समिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत फसल/रकबे में संशोधन की संपूर्ण कार्यवाही 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

बायोमैट्रिक आधारित खरीदी

छग शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी कार्य में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमीट्रिक आधारित खरीद प्रणाली लागू की जा रही है जिसमें किसान धान विक्रय के समय धान खरीदी में स्वयं उपस्थित होकर या उसके द्वारा नामांकित नॉमिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमीट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय कर सकेगा। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नॉमिनी का आधार नम्बर लिया जाएगा।

नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य माता/पिता, पति/पत्नि, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू, सगा भाई/बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा। हिस्सेदार/बटाईदार/अधिया रेगा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेंगे। यदि पंजीयन पश्चात किसी कारणवश किसान को अपना 41 नॉमिनी एवं उसका आधार नम्बर में परिवर्तन करना हो तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।

कलेक्टर ने राजस्व विभाग को खरीफ वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि, धान के रकबे एवं खसरे को एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से अद्यतन करने तथा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं विपणन संघ को शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप किसान पंजीयन एवं बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली संबंधी कार्यवाही समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

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