Sunday, February 9, 2025
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मौसा-मौसी ने महिला से ठग लिए 25 लाख रुपए, फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने का झांसा

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रायपुर. फूड इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी दिलाने झांसा देकर एक महिला से उसके मौसा-मौसी ने 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने रकम जब वापस नहीं की तब पीड़ित महिला ने सिविल लाइन थाना रायपुर में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि आवेदिका अंजना गहिरवार पिता राजनारायण गहिरवार (32 वर्ष) एमजी रोड गोल्ड स्टोरेज के पीछे पटपरिया थाना अंबिकापुर जिला सुरजपुर के द्वारा प्रस्तुत लोकल शिकायत पत्र जिसमें आरोपी देवेन्द्र जोशी एवं उसकी पत्नी झगीता जोशी  के द्वारा 25,00000 रूपये की धोखाधडी करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। शिकायत जांच के अनुक्रम में प्रार्थिया अंजना गहिरवार , कुणाल देव , भूनेश्वर सोनवानी , गजेन्द्र लहरे से पूछताछ कर कथन लिया गया ।

पुलिस को अंजना गहिरवार, कुणाल देव, गजेन्द्र लहरे के द्वारा खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर पद की परीक्षा  वर्ष 2022 के लिये  दिनांक 05.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे घटना स्थल बुढिमाता मंदिर के पास डा राजेन्द्र नगर में   25-25 लाख रुपए एवं गवाह भूनेश्वर सोनवानी के द्वारा पटवारी के पद में नौकरी लगाने हेतु 25 लाख रूपये आरोपी देवेन्द्र जोशी एवं उसकी पत्नी झगीता जोशी को देना बताया गया।इसके बाद पुलिस ने आवेदिका के लिखित आवेदन अवलोकन पर आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध धारा  420 ,467,468,471,34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

यह है पूरा मामला

पुलिस को आवेदिका अंजना गहिरवार निवासी अंबिकापुर जिला सूरजपुर ने बताया कि देवेन्द्र जोशी निवासी डा राजेन्द्र नगर रायपुर मेरे रिश्ते में मौसा हैं। माह फरवरी 2021 को वह अपने परिवार के साथ रापपुर आई थी, तब डा राजेन्द्र नगर रायपुर में मौसाजी देवेन्द्र जोशी एवं मौसी झगीता जोशी के साथ उनके घर में मिली। जहां बातचीत के दौरान मैंने बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूं।

तब मौसा देवेन्द्र जोशी ने बताया कि मेरा बड़े अधिकारी से जान पहचान है जो सेटिंग कर सरकारी नौकरी लगाते हैं। शासन में बड़े अधिकारी हैं। उनके माध्यम से सेटिंग होता है। फिर कुछ दिन बाद मौसा देवेन्द्र जोशी ने वाट्सएप कॉल कर कहा कि अभी फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकला है। तुम फार्म भर दो। इसके लिए 25,00,000/- रू लगेगा। उसके बात में आकर वर्ष 2022 में फूड इंस्पेक्टर का फार्म ऑनलाइन फार्म भा। फुूड इंस्पेक्टर का एक्जाम देने के बाद महिला को उसके मौसादेवेन्द्र जोशी ने वाट्सएप काल कर फूड इंस्पेक्टर पद में गारंटी के साथ भर्ती करवा दूंगा कहते हुए आश्वासन दिया।

कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो महिला का नंबर कम आया था जिसके बारे में मौसा देवेन्द्र जोशी को बताया। तब उसने कहा कि विशेष अनुशंसा में तुम्हारा काम करवा रहे हैं तो तुम्हारा दूसरा रिजल्ट आयेगा, करीबन 15 दिन के बाद देवेंद्र जोशी के द्वारा उनके घर डा राजेन्द्र नगर रायपुर में विशेष अनुशंसा वाला रिजल्ट महिला को दिया जिसमें मेरा नाम था। कुछ दिन के बाद में आरोपी देवेन्द्र जोशी के द्वारा मोबाइल के वाट्सएप काल में कहा गया कि तुम्हारा नाम रिजल्ट में आ गया है। बाकी का रकम भी काउंसिलिंग के पहले दे दो कहा। इस पर महिला अलग-अलग तारीखों में आरोपी को पैसे दिए.

फिर 05.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे आरोपी देवेन्द्र जोशी ने काउंसिलिंग है कहकर महिला को अपने साथ संचनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इंद्रावती भवन ब्लाक 02 तृतीय तल नवा रायपुर अटल नगर अभिलेख सत्यापन हेतु लेकर गया, जहां दस्तावेज सत्यापन कराये जिसका पावती भी मुझे उक्त कार्यालय के द्वारा दिया गया, इस पर महिला निश्चिंत हो गई कि उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद महिला द्वारा आरोपी को फोन कर ज्वाईनिंग के लिये बार बार पूछने पर हो जाएगा कहा जाता रहा। लेकिन नाम नहीं आने की बात पूछने पर आरोपी ने विशेष अनुशंसा में लगवा रहा हूं कहकर और रकम मांगा। तब उसने अपनी मां श्रीमती कृष्णा गाहिरवार के नाम की स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG1586654 को 2,60,000 में एवं दूसरा वाहन बुलेरो क्रमांक CG1587268 को बिक्री कर 7,45,000 रू कुल 25,00000/- रू नगद राशि उन्हें दिया।

पूरी रकम देने के बाद भी आरोपी के द्वारा नौकरी लगा दूंगा कहकर टाल मटोल किया जाता रहा। इसके बाद अहसास हुआ कि धोखाधड़ी हुई है। महिला ने बताया कि उसकी मौसी श्रीमती झगीता जोशी भी पैसा देते समय वहां रहती थी और तेरे मौसाजी नौकरी लगा देंगे, चिंता मत करो कहकर बार बार आश्वासन देती थी। साथ ही कहती थी कि ननौकरी नहीं लगेगा तो पैसा वापस हो जायेगा। महिला ने पुलिस को अपने आवेदन में बताया कि उसे जानकारी मिली है कि देवेन्द्र जोशी के द्वारा फूड इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर गजेन्द्र लहरे, कुणाल देव, भुनेश्वर सोनवानी से भी 25-25 लाख रूपये लेकर नौकरी नहीं लगाये है। मामले में आरोपियों के खिलाफ 34-IPC, 420-IPC, 467-IPC, 468-IPC, 471-IPC के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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