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महासमुंद जिले की क्राइम से जुड़ी 6 खबरें, दामाद ने सास से मारपीट की, इधर कार की टक्कर से गाय की मौत…

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महासमुंद. जिले के अलग-अलग थानों में क्राइम से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। यहां जानते हैं जिले में कौन-कौन से घटनाएं हुई हैं।

दामाद ने सास से की मारपीट

महासमुंद. एक महिला के साथ उसके दामाद ने मारपीट कर दी। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को वार्ड 8 नयापारा निवासी ईश्वरी सोनी ने बताया कि वह अपने बच्चे और अपनी मां सावित्री सोनी के साथ किराये के मकान में नयापारा में रहती हूं। उसकी मां प्रतिदिन घरेलू काम करने रेलवे फाटक के पास सुबह 06.30 बजे करीब जाती है। 23 मार्च को उसके बेटे ने करीब 11बजे घर आकर बताया कि नानी को मौसा हेमू ने मार दिया है, जिसे डायल 112 जिला अस्पताल लेकर गये हैं।

प्रार्थिया सूचना पाकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंची और अपनी मां से पूछा तब उसने बताया कि घरेलू काम कर वापस 11 बजे लालवानी गली तरफ से आ रही थी, तभी लोहानी बिल्डिंग के पास दामाद हेमू पटेल आया और मेरी पत्नी को छुपाकर रखे हो कहकर जान से मार दूंगा कहकर वहीं पर पड़े ईंट के टुकड़े से मारपीट किया, जिससे सिर से खून निकलने लगा तथा हाथ में चोट लगी, तब वहां पर उ‍पस्थित लोगों ने 112 डायल को सूचना दिया और जिला अस्पताल महासमुंद में लाकर भर्ती किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

कार की टक्कर से गाय की मौत

महासमुंद. एनएच 53 तोरला ढाबा के सामने कार की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई। मामले को लेकर पटेवा थाने में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रार्थी मनीराम सिन्हा ने बताया कि रात्रि करीबन 1.40 बजे कार क्रमांक सीजी 22 एक्स 3100 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मनी पंजाबी ढाबा के सामने तोरला पड़ाव के पास उसकी गाय को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे गाय की मौके पर मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 281 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।

बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

महासमुंद. बीते महीने बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की हुई मौत के मामले बसना थाने में आरोपी चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पलिस ने बताया कि 20 फरवरी को मृतक कुष्टो भोई (63 साल) शौच कर वापस घर आ रहे थे और एनएच 53 रोड को क्रास करने के लिए खड़े थे, उसी समय मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क्र सीजी06जीए8843 के चालक अरूण निवासी रेमड़ा के द्वारा अपने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर कुष्टो भोई को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। जिससे कुष्टो भोई के दोनो पैर, सिर, चेहरा, कमर, हाथ में चोट लगी और ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मामले में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

रिवर्स हो रहे ट्रक से बाइक क्षतिग्रस्त

महासमुंद. रिवर्स हो रहे ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस को नयापारा अछरीडीह निवासी देवराज लहरी ने बताया कि 23 मार्च को वह अपने बड़ भाई अर्जुन लहरी के साथ अपने पल्सर मोटर सायकल सीजी 04 पीक्यू 6766 से आरंग सामान खरीदने जा रहे था। नेशनल हाईवे 53 बिरकोनी एचपी पेट्रोल पंप के सामने चाय दुकान रूके थे और चाय पी रहे थे। उसी समय रोड किनारे खडी टाटा ट्रक 10 चक्का क्रमांक ओडी 05 क्यू 0275 का चालक अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार से रिवर्स करते पीछे खडी मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। मामले में आरोपी वाहन चालक के खिलाफ धारा 281 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

हथियार लेकर डराने वाले के खिलाफ कार्रवाई

महासमुंद. सांकरा पुलिस ने ग्राम जामजुड़ा में चाकू लेकर लोगो को डरा रहे व्यक्ति पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि ग्राम जामजुडा बीच गली रंगमंच के पास में एक व्यक्ति चाकूनुमा हथियार अपने हाथ में लेकर लहराते हुए लोगों को धमका रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कि जिस पर उसने अपना नाम बलराम सिदार पिता रजिंदर सिदार (22 साल) जामजुडा बताया, आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद कर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

पैतृक जमीन को लेकर बड़े भाई से मारपीट

महासमुंद. जमीन विवाद के चलते ग्राम बारीकपाली में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई के साथ मारपीट कर दी। मामले में सांकरा थाने में आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को घुरउ साव पिता पितरू साव (48 साल) ग्राम बारीकपाली ने बताया कि हम लोग 8 भाई बहन है। जिसमें से वह सबसे बड़ा है। हम लोग की कुल 04 एकड़ पैतृक कृषि भूमि है जो सम्मिलित कृषि भूमि है। जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम से हुई है, जिसके चलते उसके छोटे भाई महेंद्र साव ने 22 मार्च की दोपहर करीबन 3 बजे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 351(2) के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।

करणी कृपा प्लांट प्रबंधन के अलावा दो अन्य के खिलाफ जुर्म दर्ज