एसडीएम कोर्ट ने महिला सरपंच को गिरफ्तार करवाकर 20 दिन के लिए भेजा जेल

जगदलपुर. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) (एसडीएम कोर्ट) बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल

Written by: Admin

Published on: June 28, 2024

जगदलपुर. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) (एसडीएम कोर्ट) बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।

सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल के द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुरी की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्य की राशि 55 लाख 42 हजार 875 रुपए को प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

एसडीएम कार्यालय द्वारा सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, किन्तु निर्देशित धन राशि परिदत्त करने में असफल रहने के कारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) बस्तर द्वारा मुंगई बघेल को पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अधिक से अधिक 20 दिन (26 जून से 16 जुलाई 2024 तक) की कालावधि के लिए या अभिलेख प्रदत्त किये जाने तक या उक्त धन संदत्त किए जाने तक सिविल जेल में परिरुद्ध रखा गया है।

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