मौसमक्रिकेटऑपरेशन सिंदूरक्रिकेटस्पोर्ट्सबॉलीवुडजॉब - एजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेशराशिफललाइफ - साइंसआध्यात्मिकअन्य

बछड़े की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज

On: September 21, 2024
Follow Us:
Crime
---Advertisement---

महासमुंद. बछड़े की हत्या कर काटने के मामले में सरायपाली पुलिस ने ग्राम दुलारपाली के सरपंच की रिपोर्ट पर दो आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस ने बताया कि ग्राम दुलारपाली के सरपंच जयनंद गहिर पिता राधेश्याम गहिर (31 साल) ने रिपोर्ट लिखाई है कि 20 सितंबर की सुबह 6 बजे अपने घर पर था, उसी समय गांव के पीताम्बर साहू ने मेरे निवास स्थान पर आकर बताया कि हमारे गांव का शंभू सारथी ने अपने घर की बाड़ी में एक बछड़ा (गौवंशीय) को काट कर टुकड़े-टुकड़े कर रहा है।

इसके बाद सरपंच जयनंद गहीर, प्रेमलाल साहू के साथ शंभू सारथी के घर बाड़ी में 6.20 बजे गया, बाड़ी में एक गौ वंशीय पशु क्षत विक्षत पड़ा था। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि शंभु सारथी मुझे देखकर अपने घर के सुलभ शौचालय में घुस गया । मौके पर दूसरा व्यक्ति उत्तम अजगर निवासी बुधुडोंगर रहने वाला भी उपस्थित था, जो अपने पास पशु कटिंग करने का सामान थैला में रखा था, जिसे पूछने पर बताया कि शंभु सारथी ने मुझे बुलाया है उसी के कहने से मैं आया हूं। हम दोनो मिलकर गौ वंशीय बछड़ा की कटिंग किए हैं । शंभु सारथी मेरे आने से पहले बछड़े को स्वत: एक लकड़ी के डंडा से जान सहित मारना बताया है। इस दौरान गांव वाले भी उपस्थित हो गए।

प्रार्थी ने पुलिस सबके सामने शंभु सारथी ने स्वीकार करते हुये बताया कि गौ वंशीय बछड़ा को मेरे द्वारा लकड़ी के डंडा से मारने से उसकी मृत्यु हुई है । पुलिस ने इस रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 4-LCG, 196, 299, 325-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

यह भी पढ़ें – मुख्यमंत्री ने कबीरधाम कलेक्टर और एसपी को हटाया, थाना प्रभारी और पूरा स्टॉफ बदला

एक आरोपी से मारपीट

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान घटनास्थल पर आरोपी शंभू सारथी घायल अवस्था में मिला। जिसका इलाज सरायपाली अस्पताल में कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल महासमुंद रेफर किया गया है। पूछताछ में आरोपी शंभू सारथी ने बताया कि ने अपने शरीर में आये चोट के संबंध में बताया कि ग्राम दुलारपाली के जयनंद, खेमलाल, मंचो, किरेत ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए, डंडा हाथ मुक्का, लात घूंसा से मारपीट की। मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 115(2), 296, 3(5), 351(2)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

Admin

हम पाठकों को देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। इस वेब पोर्टल में आपको दैनिक समाचार, ऑटो जगत के समाचार, मनोरंजन संबंधी खबर, राशिफल, धर्म-कर्म से जुड़ी पुख्ता सूचना उपलब्ध कराई जाती है। babapost.in खबरों में स्वच्छता के नियमों का पालन करता है। इस वेब पोर्टल पर भ्रामक, अपुष्ट, सनसनी फैलाने वाली खबरों के प्रकाशन नहीं किया जाता है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now