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बछड़े की हत्या करने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज

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महासमुंद. बछड़े की हत्या कर काटने के मामले में सरायपाली पुलिस ने ग्राम दुलारपाली के सरपंच की रिपोर्ट पर दो आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस ने बताया कि ग्राम दुलारपाली के सरपंच जयनंद गहिर पिता राधेश्याम गहिर (31 साल) ने रिपोर्ट लिखाई है कि 20 सितंबर की सुबह 6 बजे अपने घर पर था, उसी समय गांव के पीताम्बर साहू ने मेरे निवास स्थान पर आकर बताया कि हमारे गांव का शंभू सारथी ने अपने घर की बाड़ी में एक बछड़ा (गौवंशीय) को काट कर टुकड़े-टुकड़े कर रहा है।

इसके बाद सरपंच जयनंद गहीर, प्रेमलाल साहू के साथ शंभू सारथी के घर बाड़ी में 6.20 बजे गया, बाड़ी में एक गौ वंशीय पशु क्षत विक्षत पड़ा था। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि शंभु सारथी मुझे देखकर अपने घर के सुलभ शौचालय में घुस गया । मौके पर दूसरा व्यक्ति उत्तम अजगर निवासी बुधुडोंगर रहने वाला भी उपस्थित था, जो अपने पास पशु कटिंग करने का सामान थैला में रखा था, जिसे पूछने पर बताया कि शंभु सारथी ने मुझे बुलाया है उसी के कहने से मैं आया हूं। हम दोनो मिलकर गौ वंशीय बछड़ा की कटिंग किए हैं । शंभु सारथी मेरे आने से पहले बछड़े को स्वत: एक लकड़ी के डंडा से जान सहित मारना बताया है। इस दौरान गांव वाले भी उपस्थित हो गए।

प्रार्थी ने पुलिस सबके सामने शंभु सारथी ने स्वीकार करते हुये बताया कि गौ वंशीय बछड़ा को मेरे द्वारा लकड़ी के डंडा से मारने से उसकी मृत्यु हुई है । पुलिस ने इस रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 4-LCG, 196, 299, 325-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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एक आरोपी से मारपीट

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान घटनास्थल पर आरोपी शंभू सारथी घायल अवस्था में मिला। जिसका इलाज सरायपाली अस्पताल में कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल महासमुंद रेफर किया गया है। पूछताछ में आरोपी शंभू सारथी ने बताया कि ने अपने शरीर में आये चोट के संबंध में बताया कि ग्राम दुलारपाली के जयनंद, खेमलाल, मंचो, किरेत ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए, डंडा हाथ मुक्का, लात घूंसा से मारपीट की। मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 115(2), 296, 3(5), 351(2)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।