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गांजा बेचने के आरोपियों को 11-11 साल का सश्रम कारावास, 1-1 लाख रुपए अर्थदंड

On: October 18, 2024
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Court

महासमुंद. एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने आरोप दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी अंकित शर्मा पिता भगवती प्रसाद शर्मा तथा वाहिद खान को 11-11 साल का सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार 13 जनवरी 24 को महासमुंद पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन बेलसोंडा के केबिन रूम के पास दो आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय करने के प्रयोजन से परिवहन करते हुए पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की कार्रवाई कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।

न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि समाज में खासकर युवा वर्ग तथा छोटे बालकों की मनःस्थिति को नशे की गिरफ्त में लिया जा रहा है। जिसे यह भी ज्ञान नहीं है कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। अत: नशे के इन कारोबारियों पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

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