आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब ऐसे मनेगा गणतंत्र दिवस, निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

महासमुंद. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश वर्तमान में लागू नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र

Written by: Admin

Published on: January 20, 2025

महासमुंद. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश वर्तमान में लागू नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषण देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक विचारों तक सीमित रहेंगे।

किसी भी नई योजना की घोषणा या राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। संबंधित पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर समारोह में भाग ले सकते हैं। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे।

गणतंत्र दिवस पर शासन की प्रचलित योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, लेकिन इनमें किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि के चित्र नहीं लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, बशर्ते इनमें राजनीतिक प्रचार शामिल न हो। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे। सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।

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