पारादीप-रायपुर-रांची पाइप लाइन से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी का प्रयास
महासमुंद. ग्राम जगत के एक खेत से गुजरे पारादीप-रायपुर-रांची पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी के प्रयास के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ बसना थाने में अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइंस डिवीजन) एसईआरपीएल, रायपुर में ऑपरेशन मैनेजर मिथलेश कुमार देवांगन ने दिए गए शिकायतमें बताया कि वह रायपुर क्षेत्राधिकार अंतर्गत पारादीप-रायपुर-रांची पाइपलाइन (पीआरआरपीएल) की पाइपलाइन सुरक्षा संबंधित गतिविधियों की निगरानी संबंधी कार्य करता है और उसका कार्य सरायपाली से रायपुर के बीच में बिछी पाइपलाइन की निगरानी करना है।
प्रार्थी ने बताया कि 14 मई को रात्रि 10:16 बजे, पाइपलाइन इंडूज़न डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम ने चेनिज 517.747 किलोमीटर (एक्स-परादीप) पर संभावित छेड़छाड़ का अलार्म दिखाया। इस अलार्म की त्वरित प्रतिक्रिया टीम द्वारा तुरंत पुष्टि की गई। टीम के 10:45 बजे स्थल पर पहुंचने के उपरांत उन्होंने क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया और वहां एक गड्ढा, डबल-वल्व फिटिंग, पाइप ड्रिलिंग की व्यवस्था, बोरी, औजार तथा अन्य सामग्री पाई गई।
प्रार्थी ने आवेदन में कहा कि इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पाइपलाइन से अवैध रूप से पेट्रोलियम उत्पाद की चोरी करने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि यह पाइपलाइन अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद (एचएसडी) को अत्यधिक दबाव पर परिवहन करती है। पाइपलाइन से तेल की चोरी अथवा छेड़छाड़ से न केवल राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति की हानि होती है, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर आगजनी, जनहानि, सार्वजनिक संपत्ति और पर्यावरण को क्षति एव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की आशंका उत्पन्न होती है। बसना थाने में आवेदन के अवलोकन के बादअज्ञात आरोपी का के खिलाफ धारा 303(2), 62 बीएनएस, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधि. 1962 (संशोधित 2011) की धारा 15(2), 15(4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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