एनएचएम की मांगों को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई।  बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की

Written by: Admin

Published on: August 18, 2025

रायपुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 

बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की ओर से प्रस्तुत मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

बैठक में सर्वप्रथम वार्षिक कार्य मूल्यांकन (सीआर) व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर सहमति बनी। अब राज्य और जिला स्तर पर ऐसे पदों के लिए, जिनके स्वीकारकर्ता अधिकारी मिशन संचालक होंगे, अपील सुनवाई का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के भारसाधक सचिव को मिलेगा।

वहीं जिला और विकासखंड स्तर पर, जहां स्वीकारकर्ता अधिकारी कलेक्टर अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, वहां अपील मिशन संचालक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। अपीलीय अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी अथवा सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, मेडिकल अवकाश सुविधा के अंतर्गत दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में 30 दिन का सवैतनिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया।

27 प्रतिशत वेतन वृद्धि के विषय पर चर्चा करते हुए समिति ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप  जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को  माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने पर समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई तथा वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से सहमति उपरांत वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में स्थानांतरण नीति एवं मानव संसाधन नीति में आंशिक संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन होगा, जो अन्य विभागों की नीतियों का अध्ययन कर नियमसंगत एवं तर्कसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

साथ ही, कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा सुविधा के रूप में न्यूनतम 10 लाख रुपये तक की कैशलेस बीमा कवरेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यह लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा।

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