क्रूरतापूर्वक मवेशियों का परिवहन, आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज

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महासमुंद. नगर के बरोंडा चौक के पास एक वाहन में क्रूरतापूर्वक मवेशियों का परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली में जुर्म दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थी जय तंबोली निवासी वार्ड नं. 14 गंजपारा ने आवेदन दिया है कि वह रात्रि में 10 बजे में अपने दोस्तो के साथ घूम रहा था, तभी रायपुर रोड से बरोंडा चौक की ओर एक छोटा हाथी वाहन जिसका क्र. सीजी 04 एमवी 8817 से गौवंशों के चिल्लाने की आवाज आई। जिस पर गाड़ी को रूकवाकर देखा कि तिरपाल के अंदर 07 नग गौवंश जिनमें 03 बछड़े, 04 बछिया को क्रूरतापूर्वक बांधकर रखा गया था।

इस दौरान गाड़ी चालक से नाम पता पूछने पर उसने नाम बलराम साहू निवासी अछोला तथा ड्रायवर के सीट के बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नीलकमल साहू निवासी अछोला तथा एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम जगमोहन यादव निवासी अछोला होना बताया। मामले में रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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