CG Labour Department: श्रमिक पंजीयन और योजनाओं के आवेदन के लिए गांवों में लगेंगे मोबाइल कैंप, ये है तारीख, शिविर का advantage जरूर लें

CG Labour Department : महासमुंद. छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन एवं निराकरण के

Written by: Admin

Published on: August 31, 2025

CG Labour Department : महासमुंद. छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन एवं निराकरण के लिए मोबाइल कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इन कैंपों का आयोजन विकासखंडवार अलग अलग तिथियों पर किया जाएगा। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं आय प्रमाण पत्र साथ लाएं।

इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों में मुनादी कराएं, ताकि सभी श्रमिकों को इस कैंप की जानकारी दी जा सके। 

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CG Labour Department: इन गांवों में लगेंगे मोबाइल कैंप

मोबाइल कैंप का आयोजन जिले में 5 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। जिसमें सरायपाली विकासखण्ड में 05 सितंबर को ग्राम कनकेवा में, 12 सितंबर को राफेल, 19 सितंबर को कुसमीसरार, 26 सितंबर को बरिहापाली, 06 अक्टूबर को बैदपाली, 10 अक्टूबर को अर्जुन्दा एवं 15 अक्टूबर को रूढ़ा में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

इसी प्रकार पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत 8 सितंबर को धनोरा में, 15 सितंबर को बरेकेलखुर्द, 22 सितंबर को कसीबहरा, 29 सितंबर को पिलवापाली, 7 अक्टूबर को अरंड एवं 13 अक्टूबर को छिंदौली में।

बसना विकासखण्ड अंतर्गत 9 सितंबर को आमापाली में, 16 सितंबर को खरोरा, 23 सितंबर को परसकोल, 30 सितंबर को भूकेल, 8 अक्टूबर को चिमरकेल, 13 अक्टूबर को कायतपाली एवं 15 अक्टूबर को बिटांगीपाली में कैंप का आयोजन किया जाएगा।

इसी तरह बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत 10 सितंबर को मोंगरापाली, 17 सितंबर को डोंगरगांव, 24 सितंबर को ख़ैरटखुर्द, 01 अक्टूबर को कलमीदादर, 9 अक्टूबर को तुपकबोरा, 14 अक्टूबर को गांजर में।

महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत 11 सितंबर को उमरदा में, 18 सितंबर को सोरिद, 25 सितंबर को कौन्दकेरा, 3 अक्टूबर को जामली, 10 अक्टूबर को साराडीह एवं 14 अक्टूबर को बकमा में मोबाईल कैंप का आयोजन किया जाएगा।

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CG Labour Department: श्रम मंत्री 1 सितम्बर को समीक्षा बैठक लेगें

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन सोमवार 01 सितम्बर को सवेरे 11 बजे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में श्रम विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा करेंगे जिसमें जिलों में पदस्थ मैदानी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

एनजीटी आदेश के उल्लंघन पर 14 ट्रैक्टर जब्ती की कार्रवाई

रायपुर. अवैध रेत उत्खनन पर रोकथाम के लिए सतत कार्यवाही  की जा रही है। नदी में भारी संख्या में ट्रैक्टर लगाकर रेत उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर टीम के पहुंचने पर मौके  नदी तट पर लगभग 14 ट्रैक्टर रेत से भरे जा रहे थे और उत्खनन कार्य में 100 से अधिक श्रमिक सक्रिय थे। अवैध रेत उत्खनन वालों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र  कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

जिला बलरामपुर-रामनुजगंज के विकासखंड शंकरगढ़ के डीपाडीह कला क्षेत्र में गलफुल्ला नदी से हो रहे अवैध रेत खनन पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की।

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी ने जानकारी दी है कि गलफुल्ला नदी में भारी संख्या में ट्रैक्टर लगाकर रेत उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संयुक्त दल का गठन किया। जिस पर नायब तहसीलदार शंकरगढ़ और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात कराया गया था।

टीम के पहुंचने पर मौके पर पाया गया कि नदी तट पर लगभग 14 ट्रैक्टर रेत से भरे जा रहे थे और उत्खनन कार्य में 100 से अधिक श्रमिक सक्रिय थे। थाना प्रभारी ने संयम और सूझबूझ से कार्य करते हुए पहले श्रमिकों की भीड़ को शांतिपूर्वक हटाया। 

इसके बाद नायब तहसीलदार की मौजूदगी में सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर पुलिस चौकी डीपाडीह में रखा गया। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विहित प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

गौरतलब है कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रयास से अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि  एनजीटी के आदेशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक नदियों से रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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