महासमुंद. जिले के अलग-अलग थानों में शराब जब्ती के 4 मामलों में आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। सरायपाली पुलिस ने बताया कि 17 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर सायकल क्रमांक सीजी 06 जीपी 1560 में अवैध रूप से शराब लेकर ग्राम पलसापाली की ओर से सरायपाली की ओर आ रहा है। इस सूचना के बाद उक्त आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम कमलेश बेहरा पिता राजेंद्र बेहरा (40 साल) ग्राम पलसापाली(केदुंवा) थाना सरायपाली जिला महासमुंद बताया। आरोपी के कब्जे करीबन 04 लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब कीमत 800 रुपए को जब्त किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
सांकरा पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर सायकल से सांकरा से झगरेनडीह रोड में सांकरा की ओर अवैध शराब परिवहन कर रहा है। इसके बाद सांकरा से झगरेनडीह रोड पर बिजेमाल चौक के पास आरोपी हरिकुमार खुंटे पिता मंगलू राम खुंटे (42 साल) रामपुर थाना बसना जिला महासमुंद के कब्जे से 30 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमत 6000 रुपए को जब्त किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
सिंघोड़ा पुलिस ने मुखबीर के बाद ग्राम पुटका तालाब के पास महुआ शराब का अवैध परिवहन कर रहे एक व्यक्ति के खलाफ कार्रवाई की। मामले में मधुलाल बेहरा पिता मित्रभानू बेहरा (35 साल) पुटका थाना सिंघोड़ा के कब्जे से लगभग07 लीटर महुआ शराब कीमत 1400 रुपए को जब्त किया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
वहीं सिंघोड़ा पुलिस ने रेस्ट हाउस की ओर से आ रहे एक व्यक्ति के कब्जे से शराब जब्त किया है।पुलिस आरोपी मनीराम मिरी पिता स्व नरसिंग मिरी (50 साल) निवासी सिंघोड़ा के कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब कीमत 3000 रुपए को जब्त किया है। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।