उत्तर बस्तर कांकेर. छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र-2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यवसायिक संस्थानों जैसे-आईईटी, एनआईटी, एमबीबीएस, आईआईएम, एएलएलएमएस, एनएलयू में चयन उपरांत प्रवेश के लिए तत्कालीन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है।
इस योजनांतर्गत जिले के पात्र विद्यार्थियों से 25 अक्टूबर तक पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कांकेर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
आवेदन का प्रारूप सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कांकेर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए।
विद्यार्थी को उल्लेखित शैक्षणिक संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होगें, किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।