महासमुंद. ग्राम बोईरगांव में मारपीट के मामले में आरोपियों के विरूद्ध कोमाखान थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को प्रार्थी टियन कुमार साहू पिता ताम्रध्वज साहू (39 साल) बोईरगांव थाना कोमाखान ने बताया कि 3 अक्टूबर को रात करीबन 10 बजे उसके घर के सामने देवीलाल यादव, शिवकुमार यादव, परेश यादव एवं इनके साथी गाली गलौज कर रहे थे, जिन्हें उसने मना किया। इसके बाद वह कुछ मेहमानों के साथ दशहरा देखने बस्ती अंदर चला गया।
दो घंटे के बाद जब दशहरा देखकर घर वापस आया, इसके बाद देवीलाल यादव, शिवकुमार यादव, परेश यादव तीनो एवं अपने साथियों के साथ आये, तब उनसे कहा कि मेरे घर के दरवाजा को क्यों तोड़े हो। इस पर वे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे। मारपीट करते देखकर जब उसकी पत्नी कौशिल्या साहू एवं डेढ़ सास नरेश्वरी साहू एवं भाई प्रेमलाल साहू बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मामले में रिपोर्ट पर धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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