महासमुंद. पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में खल्लारी थाने में आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। खल्लारी पुलिस को प्रार्थिया गायत्री साहू निवासी बताया कि वह ग्राम खुड़ियाडीह थाना फिंगेश्वर में रहती है। उसका विवाह 28.02.2024 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ ग्राम कोकनाझर थाना खल्लारी के फलेश कुमार पिता ओमप्रकाश साहू के साथ हुआ था।
शादी के 15-20 दिनों बाद मारपीट करने लगा, जिस पर उसके माता-पिता एवं गांव वालों के समक्ष बैठक समझाये थे। प्रार्थिया ने बताया कि वह अधिकतर अपने पति के साथ सेजबहार रायपुर में रहती है। उसका पति पेशे से ड्रायवर है। नवरात्रि के समय अपने ससुराल ग्राम कोकनाझर पति फलेश के साथ आई हुई थी। 6 अक्टूबर को उसके पति ने नशे की हालत में गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से दाहिने हाथ, बांये हाथ एवं सिर में चोट आई है। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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